सोमवार, 21 सितंबर 2026

मऊ :शातिर अपराधी सोनू कुमार छह माह के लिए जिलाबदर।।||Mau:Notorious criminal Sonu Kumar has been banished from the district for six months.||

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मऊ :
शातिर अपराधी सोनू कुमार छह माह के लिए जिलाबदर।।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दक्षिणटोला पुलिस ने की कार्रवाई।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दक्षिणटोला पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक शातिर अपराधी के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश के अनुपालन में सोनू कुमार को छह माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित किया गया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 14 सितंबर 2026 के क्रम में वाद संख्या 182/2026 के तहत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सोनू कुमार पुत्र जयप्रकाश, निवासी ग्राम मतलूपुर, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ को छह माह के लिए जिलाबदर किया गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।
पुलिस के मुताबिक सोनू कुमार के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें थाना दक्षिणटोला में वर्ष 2025 का मुकदमा अपराध संख्या 66/2025, वर्ष 2020 का मुकदमा अपराध संख्या 114/2020 तथा वर्ष 2025 का मुकदमा अपराध संख्या 178/2025 शामिल है। इसके अलावा थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया में भी वर्ष 2020 में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख पुलिस ने किया है।
दक्षिणटोला पुलिस के अनुसार जिलाबदर की कार्रवाई 20 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई है और इसकी अवधि छह माह निर्धारित की गई है।