मऊ :
पास्को अधिनियम को लेकर विद्यालयों में जागरूकता अभियान,बच्चों को दी गई जानकारी।।
दो टूक : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ संजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक संचालित किया जाएगा।
अभियान के तहत विद्यालयों में किशोर-किशोरियों को 18 वर्ष की आयु तक कानून द्वारा प्रदान किए गए विशेष संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित रोमांटिक एवं यौन संबंधों के कानूनी पहलुओं और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे कानून को समझते हुए स्वयं की सुरक्षा के प्रति सजग रह सकें।
जागरूकता कार्यक्रमों में बच्चों को बताया जा रहा है कि किसी भी परेशानी, दबाव या दुविधा की स्थिति में वे अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय वयस्क से तत्काल संवाद करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 से सहायता प्राप्त करने
