गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: एनडीपीएस मामले में दोषी उज्ज्वल को 7 माह का कठोर कारावास!!
दो टूक//ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त उज्ज्वल को दोषी करार देते हुए 7 माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। मामले में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना फेस-2 पुलिस और अभियोजन इकाई द्वारा न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
मामला थाना फेस-2 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 637/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। इस मामले में याकूबपुर निवासी उज्ज्वल पुत्र उपेंद्र सिंह को न्यायालय ने दोषी पाया। सुनवाई पूरी होने के बाद 28 सितंबर 2026 को न्यायालय ने उसे 7 माह के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर का कहना है कि अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।।
