गुरुवार, 24 सितंबर 2026

गोण्डा- डीजे से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों के बाबत परसपुर विकास मंच के अगुवाई में डीएम को दिया शिकायती पत्र

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गोण्डा।
परसपुर विकास मंच के अगुवाई में लोगो ने आज जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मिलकर डीजे से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों के बाबत शिकायती पत्र सौपा। कहा गया कि त्योहारो में हर तरफ डीजे बजाया जाता है। इसकी तेज आवाज होने के कारण आम जनता को भारी दिक्कत होती है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट/सरकार के आदेशानुसार तय डिसेबल से अधिक में इसे बजाया जाना आम आदमी के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। इसी के क्रम में तेज आवाज में इसे न बजाने को लेकर डीएम को मांगपत्र दिया गया। मौके पर अरुन सिंह, आदित्य पाल, भगवती प्रसाद पांडे, अभिषेक दुबे, केबी सिंह, अविनाश सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

"इस घटना के बाद लोगो ने उठाया यह कदम"----

(बलरामपुर में DJ के शोर से छात्रा की मौत मामले में दो गिरफ्तार, चौकी इंचार्ज निलंबित)

बलरामपुर।
डिवाइन पब्लिक स्कूल में कक्षा-2 की छात्रा वैष्णवी तिवारी की कथित तौर पर म्यूजिक सिस्टम के तेज शोर से हाल में ही मौत हुई है। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में नामजद DJ मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन और DJ साउंड सिस्टम समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं, पुलिस चौकी मेवालाल के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, छात्रा वैष्णवी तिवारी (7) पुत्री सोनू तिवारी निवासी ग्राम गुलरिहा, पोस्ट गंगापुर, थाना त्रिलोकपुर, सिद्धार्थनगर डिवाइन पब्लिक स्कूल में कक्षा-2 में पढ़ती थी। छात्रा की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधक आशीष कुमार उपाध्याय की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें चंद्र प्रकाश वर्मा पुत्र लल्ला, निवासी रघुनाथपुर इटवा, थाना रेहरा बाजार और रामपाल सैनी पुत्र बड़कऊ सैनी, निवासी मोहल्ला खलवा, कोतवाली नगर को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त UP-43 BT-5995 नंबर की पिकअप और DJ साउंड सिस्टम सहित सहवर्ती उपकरण बरामद किए हैं। विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए घटना से संबंधित CCTV फुटेज को भी सुरक्षित कराया गया है।
मामले में पुलिस चौकी मेवालाल के चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, शिथिल पर्यवेक्षण के कारण उन्हें उप्र अधीनस्थ श्रेणी पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली- 1991 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।