गौतमबुद्धनगर: पॉक्सो कानून की जानकारी से मजबूत होगी किशोरियों की सुरक्षा, दादरी के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में लगा विधिक जागरूकता शिविर!!
दो टूक//ग्रेटर नोएडा/दादरी। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज, दादरी में सोमवार को छात्राओं को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो एक्ट) के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर गांधी जयंती-2026 के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत आयोजित शिविर में छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता के उपलब्ध माध्यमों की विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के आदेश तथा प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय वीरेक अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिवीजन गौतमबुद्धनगर सिद्धार्थ कुमार ने की। विद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में सरल भाषा में समझाया गया।
सिविल जज सिद्धार्थ कुमार ने छात्राओं को बताया कि कानून की दृष्टि में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक किशोर एवं किशोरी बालक है और नाबालिगों से संबंधित यौन अपराधों के मामलों में उनकी सहमति को कानून में मान्यता नहीं दी जाती। उन्होंने छात्राओं को किसी भी प्रकार के शोषण, अनुचित स्पर्श तथा असहज या असुरक्षित परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहने और ऐसी स्थिति सामने आने पर तत्काल किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
शिविर में छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस हो या उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया जाए तो वे बिना डर के अपने माता-पिता, अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस की मदद ले सकती हैं। छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया। वक्ताओं ने छात्राओं को शिक्षा को प्राथमिकता देने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन ने विद्यालय की प्रधानाचार्या को निर्देशित किया कि कक्षाओं में वीडियो और प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाए। साथ ही विद्यालय में पेंटिंग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।
इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रतन प्रभा, शिक्षिकाएं मनीषा सहित अन्य शिक्षिकाएं, पीएलवी रोहताश, राजवीर सिंह अकेला, राहुल गौतम, वरिष्ठ सहायक डीएलएसए सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को कानून की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना रहा।।
