गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: फेस-1 के 304ए मामले में आरोपी को 2 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना!!
दो टूक//नोएडा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, थाना फेस-1 पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला सामने आया है।
पुलिस के अनुसार, थाना फेस-1 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 02/2024, धारा 304ए भादवि से संबंधित मामले में न्यायालय ने अभियुक्त ब्रजेश मंडल पुत्र मिथलेश मंडल, निवासी सिंघेंडी मान, थाना पथरगामा, जिला गोड्डा, झारखंड को दोषी पाया।
30 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग के जरिए अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना फेस-1 के इस मामले में भी पुलिस और अभियोजन इकाई की पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय से दोषसिद्धि हुई है।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालय में मामलों की मजबूत पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रखी जाएगी।
