गोण्डा :
मुकदमा छिपाकर बनवाया चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त,डीएम ने की तत्काल कार्रवाई।
।।संवाददाता - वीरेन्द्र कुमार।।
दो टूक : गोण्डा जनपद के मोतीगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी गॉव में रहने वाले सख्स ने
आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर चरित्र प्रमाण पत्र हासिल करना पवन कुमार को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जांच के बाद तथ्यों को छिपाकर जारी कराया गया चरित्र प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
विस्तार :
मामला मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ी निवासी पवन कुमार पुत्र शिव प्रसाद से जुड़ा है। ठेकेदारी कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान पवन कुमार ने आवेदन के साथ शपथ पत्र देकर अपने विरुद्ध किसी भी आपराधिक मुकदमे के दर्ज नहीं होने की घोषणा की थी। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर उसके पक्ष में चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 209/2025 तीन जुलाई 2025 को जारी किया गया था।
बाद में गोण्डा निवासी अमित कुमार ने शिकायत कर आरोप लगाया कि पवन कुमार ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर चरित्र प्रमाण पत्र हासिल किया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की जांच अपर जिलाधिकारी से कराई।
जांच में सामने आया कि पवन कुमार उर्फ पलालू के विरुद्ध मुकदमा संख्या 102/2021 में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 506, 504, 188 और 147 के तहत अभियोग दर्ज है। इस मामले में न्यायालय से सम्मन भी जारी हो चुका है।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की तिथि चार जून 2025 को उक्त मुकदमा पहले से ही दर्ज था, इसके बावजूद शपथ पत्र में इसकी जानकारी नहीं दी गई।
जांच रिपोर्ट एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तथ्यों को छिपाकर जारी कराया गया चरित्र प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रमाण पत्र प्रक्रिया में गलत जानकारी देने वालों में हड़कंप मच गया है।
