लखनऊ :
गैंगस्टर मामले में गैंगलीडर आशुतोष मिश्रा की 30 लाख की संपत्ति कुर्क।।
दो टूक : अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई।
विस्तार :
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अनुसार, शनिवार को माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में थाना गौतमपल्ली पुलिस ने थाना हजरतगंज में दर्ज मु0अ0सं0 252/2025, धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर अधिनियम, 1986 से संबंधित गैंगलीडर आशुतोष मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा, निवासी अभिषेकपुरम, जानकीपुरम, लखनऊ की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया।
कार्रवाई के दौरान मड़ियांव क्षेत्र स्थित गाटा संख्या-574 में लगभग 111.524 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित मकान को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया।
पुलिस के मुताबिक, कुर्क किए गए मकान की सर्किल रेट के अनुसार कीमत लगभग 13.39 लाख रुपये है, जबकि बाजार मूल्य करीब 30 लाख रुपये आंका गया है।
यह कार्रवाई थाना गौतमपल्ली पुलिस और नायब तहसीलदार बीकेटी की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार संपन्न कराई गई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
