रविवार, 12 जुलाई 2026

गोण्डा- अवैध रूप से खून की खरीद फरोख्त करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 8 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 253 कूटरचित ब्लडबैंक कार्ड, 10 अदद डिस्पोजल सिरिन्ज, 9 अदद फोन बरामद

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गोण्डा- थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध रूप से खून की खरीद फरोख्त करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 253 कूटरचित ब्लडबैंक कार्ड, 10 अदद डिस्पोजल सिरिन्ज, 9 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने मीडिया को बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 01. मु0अ0सं0-651/2026,धारा 318(4), 125 बीएनएस व 02. मु0अ0सं0-655/2026, धारा 106(1), 308(2), 318(4), 125 बीएनएससे सम्बन्धित अवैध रूप से खून की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 8 अभियुक्तों 01. मुख्तार पुत्र जाफर, 02. शिवम शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला, 03. विजय पुत्र तिलकराम, 04. साहबे आलम पुत्र मुन्ना, 05. ऋषिकेश अवस्थी पुत्र स्व0 अमरीश कुमार अवस्थी, 06. बृजेश कुमार शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद, 07. अभिषेक सिंह पुत्र जगदीश, 08. सौरभ श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव को चाँदमारी पुलिया घोसियाना के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 253 कूटरचित ब्लड बैंक कार्ड, 10 अदद डिस्पोजल सिरिन्ज, 9 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।
एसपी ने बताया कि वादी वली मोहम्मद पुत्र मोहब्बत अली निवासी ग्राम परसा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पत्नी 4.7.2026 को अस्पताल में भर्ती थीं। उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा रक्त की आवश्यकता बताई, जिस पर वादी रक्त की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अस्पताल के बाहर ऋषिकेश अवस्थी द्वारा ₹12,500 में रक्त उपलब्ध कराया। इसमे वादी द्वारा ₹10,000 ऑनलाइन तथा ₹2,500 नगद दिए गए। चिकित्सकों द्वारा जांच करने पर उक्त रक्त को संदिग्ध/अनुपयुक्त बताते हुए चढ़ाने से मना कर दिया गया। इस पर वादी द्वारा रक्त वापस लेने तथा धनराशि लौटाने को कहा, जिस पर आरोपी द्वारा न तो रक्त उपलब्ध कराया और न ही वादी पैसे वापस किये गये। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0- 651/2026, धारा 318(4), 125 बीएनएस बनाम ऋषिकेश अवस्थी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस क्रम में आज 12.7.2026 को विवचेना के दौरान पाये गए उक्त दोषी आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
एसपी ने यह भी बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी 9 वर्षीय बालिका के उपचार के दौरान रक्त की आवश्यकता होने पर एक्सपायरी (समयावधि समाप्त) रक्त उपलब्ध कराया गया था। जिससे उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया। 
-पूछताछ का विवरण--
अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से रक्त (ब्लड) की खरीद- फरोख्त का कार्य करता है। पूछताछ में यह प्रकाश में आया कि अभियुक्त अभिषेक एवं सौरभ जनपद बलरामपुर में एक ब्लड बैंक का संचालन करते हैं, जबकि उनके अन्य सहयोगी विभिन्न अस्पतालों एवं अन्य स्थानों पर रक्त की आवश्यकता वाले व्यक्तियों (क्लाइंट) की तलाश कर उनसे संपर्क स्थापित करते हैं तथा अवैध रूप से रक्त की खरीद-फरोख्त कराते हैं। 
-गिरफ्तार अभियुक्त-
1. मुख्तार पुत्र जाफर निवासी मोहल्ला साहबगंज, बड़गांव, चौकी थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
2. शिवम शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला निवासी बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
3. विजय पुत्र तिलकराम निवासी गरीबीपुरवा मौजा बुढादेवर, चौकी सोनीगुमटी थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
4. साहबे आलम पुत्र मुन्ना निवासी इमामबाड़ा चौकी महराजगंज थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
5. ऋषिकेश अवस्थी पुत्र स्व0 अमरीश कुमार अवस्थी  निवासी पैड़ी अजबसिंह थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
6. बृजेश कुमार शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद निवासी पम्पापुर मुण्डेरवा कला थाना कोतवाली देहात गोण्डा।
7. अभिषेक सिंह पुत्र जगदीश निवासी आदर्श कालोनी थाना कोतवाली देहात बलारामपुर।
8. सौरभ श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव निवासी भभनी कानूनगो थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0-651/2026, धारा 318(4), 125, 366(3), 338, 340(2), 3(5), 61(2)a बीएनएसव 18/27 ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।
2.  मु0अ0सं0-655/2026, धारा 106(1), 308(2), 318(4), 125 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।