मऊ :
गैंगस्टर अपराधी की करोड़ो की संपत्ति कुर्क,पुलिस ने कराई मुनादी।
।। देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट (गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1)) के तहत यह कार्रवाई की जाती है। जब कोई शातिर बदमाश अवैध या आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों रुपये की काली कमाई या बेनामी संपत्ति खड़ी करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) के आदेश पर पुलिस प्रशासन उसे कुर्क (जब्त) करने की कार्रवाई करता है। इसी के तहत जनपद मऊ के थाना दक्षिण टोला पुलिस ने गैगस्टर अपराधी नवीन सिंह उर्फ रिंकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
विस्तार :
मऊ जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के गैंगस्टर अपराधी नवीन सिंह उर्फ रिंकू की लगभग ₹6,80,32,000 (छह करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार रुपये) मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। न्यायालय जिलाधिकारी, मऊ द्वारा वाद संख्या 1391/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202615510001391), सरकार बनाम नवीन सिंह उर्फ रिंकू एवं अन्य से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 30/2026, धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में आज 11 जून 2026 को उक्त कार्रवाई की गई।
कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम गाढ़ा, गाटा संख्या 43 रकबा 0.17622 हेक्टेयर भूमि, श्रीमती माया रानी सिंह पत्नी हरिश्चन्द्र सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या 43 रकबा 0.13220 हेक्टेयर भूमि तथा गाटा संख्या 43 रकबा 0.13216 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। जांच में यह संपत्तियां अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रिंकू द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई पाई गईं।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार उक्त संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर प्रशासन के नियंत्रण में लिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कुर्क की गई संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश, कब्जा अथवा हस्तक्षेप दंडनीय अपराध माना जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
