बुधवार, 20 मई 2026

गोण्डा- कूटरचना कर 2147.78 लाख की जालसाजी व गबन करने में 1 और वांछित अभियुक्त (बैंक के सहायक शाखा प्रबन्धक) को किया गया गिरफ्तार

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गोण्डा- थाना को0 नगर पुलिस ने कूटरचना करके 2147.78 लाख रुपये की जालसाजी व गबन करने के मामले में एक और वांछित अभियुक्त (बैंक के सहायक शाखा प्रबन्धक) को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी अजीत कुमार रजक ने बताया कि थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 01. मु0अ0सं0- 044/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3), 3(5), 61(2) बीएनएस, 02.  मु0अ0सं0 045/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 3(5), 61(2) बीएनएस, 03. मु0अ0स0 134/26, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, 04. मु0अ0सं0 910/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुशील कुमार गौतम पुत्र रामलाल गौतम (सहायक शाखा प्रबन्धक) को आलोक नगर, थाना अलीगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2.1.2026 को भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उप्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा, पता लाला छोटेलाल का हाता, स्टेशन रोड, महरानीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि गोण्डा शाखा में ऋण वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गयी है। उल्लेख किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक में इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराये गये स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट एवं 2.1.2026 की गठित कमेटी की संस्तुति के परीक्षण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) द्वारा बैंक के अन्य कार्मिकों व खाताधारकों 1. राघवराम पुत्र समयदीन, 2. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा व अन्य के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर बैंक की नीति एवं आरबीआई/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध ऋण स्वीकृति व वितरण किये गये। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा स्वयं, अपने परिवारजनों एवं गिरोह के सदस्यों को बिना पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के ऋण वितरित किये गये तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण व बचत खातों एवं 5 आन्तरिक खातों से कुल रु0 2147.78 लाख की धनराशि का विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दुर्विनियोग/अपहरण किया गया, जिसमें 5 आन्तरिक खातों से अनधिकृत रूप से रु0 46.13 लाख की धनराशि निकालकर गबन किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग में विवेचना के दौरान 18.1.2026 को पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) उप्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 22.2.2026 को अभियुक्त 1. राघवराम पुत्र समयदीन (खाताधारक) व 2. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा (खाताधारक) को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग के अन्य आरोपी अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था।
इसी क्रम में 19.5.2026 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाये गये वांछित अभियुक्त सुशील कुमार गौतम को आलोक नगर, थाना अलीगंज लखनऊ से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय रवाना किया गया। 
गिरफ्तार अभियुक्त-
01. सुशील कुमार गौतम पुत्र रामलाल गौतम निवासी 538, 2/892 आलोक नगर सीतापुर रोड थाना अलीगंज जनपद लखनऊ।
अभियोग-
01. मु0अ0सं0 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3), 3(5), 61(2)(a) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 3(5), 61(2)(a) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
03. मु0अ0स0 134/26 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 910/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।