ऑपरेशन कन्विक्शन: गौतमबुद्धनगर पुलिस की बड़ी सफलता, दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा !!
!!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
पहला मामला थाना सेक्टर-58 में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 47/2022 से जुड़ा है। इस मामले में अभियुक्त अबसार आलम पुत्र सैफुल आलम निवासी संतपुर नौतन, थाना नौतन, जिला चम्पारण बिहार के खिलाफ धारा 376एबी, 506 भादवि तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 5 माह का कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 506 भादवि में 1 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई।
दूसरा मामला थाना जेवर में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 336/2016 से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्त धीरेन्द्र पुत्र हरिगोपाल निवासी करीली थाना नरवाई जिला भरतपुर, राजस्थान के खिलाफ धारा 363, 366, 376डी भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 366 भादवि में 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाती रहेगी।।
