लखनऊ:
गैंगस्टर एक्ट तहत धोखाधड़ी गैंग चलाने वाले सगे भाईयों की 5.78 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क।।
रियल एस्टेट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, करोड़ों की सम्पत्ति हुई कुर्क।
दो टूक : राजधानी लखनऊ के कोतवाली मोहनलालगंज पुलिस टीम ने गुरुवार को कोर्ट के आदेशानुसार गिरोह बनाकर रियल एस्टेट के नाम पर लोगों से करोड़ो की ठगी करने वाला गिरोह के सरगना समेत भाई की गैंगेस्टर एक्ट के तहत 5.78 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।यह गिरोह सेना व अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों को निशाना बनाते थे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है।
विस्तार :
पुलिस के अनुसार लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बब्लू कुमार के निर्देशन में कोतवाली मोहनलालगंज व नगराम पुलिस टीम तथा राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट तहत धोखाधड़ी करने वाले गैंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।
इस दौरान मोहनलालगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी एवं थानाध्यक्ष नगराम विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्यायव गैंग सदस्य विनोद कुमार उपाध्याय की कुल 5,78,60,250/- रुपये (लगभग पांच करोड़ अठहत्तर लाख साठ हजार दो सौ पचास रुपये)मूल्य की चल/अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।
इंस्पेक्टर बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्तगण गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में संगठित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग जैसे गंभीर अपराध कारित किए गए। वर्ष 2020 से अब तक थाना मोहनलालगंज, पीजीआई, सरोजनीनगर, कैण्ट एवं आशियाना, जनपद लखनऊ में कुल 66 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें हत्या के प्रयास की भी घटना की गयी है जिसका अभियोग थाना पीजीआई में पंजीकृत है। शातिर बदमाशों के विरुद्ध थाना मोहनलालगंज में मु0अ0सं0 448/25 धारा 2(ख) उपधारा(1),(11)/3(1) गैगेस्टर अधि0 पंजीकृत पंजीकृत किया गयाजिसकी विवेचना थानाध्यक्ष नगराम द्वारा की जा रही है।
गैगेस्टर में नामित बदमाश
गैंग का लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय,इनका भाई विनोद उपाध्याय पुत्रगण स्व0 हरिद्वार उपाध्याय मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया हाल पता बी 361 ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ ।, गैंग का (सदस्य) मदन राम पुत्र स्व0 विश्वनाथराम मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया।, गैंग का (सदस्य) ओंकारनाथ पाण्डेय* पुत्र कृष्णानन्द पाण्डेय मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया।,
गैंग के महिला सदस्य सीमा उपाध्याय पत्नी प्रमोद कुमार उपाध्याय मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया हाल पता बी 361 ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ ।
पुलिस के अनुसार यह गिरोह सीधे-साधे एवं भोले-भाले लोगों को लक्ष्य बनाकर उन्हें आवासीय योजना में प्लाट हेतु आकर्षक ऑफर देते हुए विश्वास में लेकर प्लॉट आदि विक्रय किया जाना । स्वयं को प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फर्जी/विवादित भूमि दिखायी जाती थी।रजिस्ट्री के बाद पीड़ितों को पता चलता था कि भूमि अस्तित्व में नहीं है या उस पर अभियुक्त का स्वामित्व नहीं है। अभियुक्तगण दुनियाबीलाभ हेतु आर्थिक संगठित अपराध कर क्रेतागण के धन का अपने निजी लाभ में दुरुपयोग किया जाता था । धन वापसी के नाम पर लगातार टालमटोल किया जाता था एवं धमकी दिया जाता था।
विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि उनकी ड्यूटी संबंधी व्यस्तताओं के चलते वे केवल एक-दो बार ही भूमि का निरीक्षण कर पाते थे। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त उन्हें कोई भी फर्जी या विवादित भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करवा देता था। इस तरह अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से अनेक लोगों को धोखा देकर आर्थिक लाभ अर्जित किया है।
न्यायालय के आदेश पर कुर्की की हुई कार्यवाही।
पुलिस के अनुसार दिनांक 06.04.2026 को मा0 न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को राज्य के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया।
मा0 न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा दिनांक 06.04.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 16.04.2026 को निम्न संपत्तियों को कुर्क किया गया—जिसमे • प्लॉट संख्या A-21/I-21, ओमेक्स सिटी, औरंगाबाद, बिजनौर, लखनऊ (कीमत लगभग ₹3,62,81,250/-) • अर्धनिर्मित मकान (कीमत लगभग ₹1,70,79,000/-)
मौके पर पहुंचकर दीवारों,पठनीय स्थलों पर पेंट के माध्यम से कुर्की की सूचना अंकित की गई तथा उपस्थित व्यक्तियों को आदेश की जानकारी दी गई। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त संपत्ति अब मा0 न्यायालय के अधीन रहेगी।
इसी क्रम में अभियुक्त की निम्नलिखित चल संपत्तियों को भी कुर्क किया गया—
• वाहन संख्या UP 32 MX 9415 (टोयोटा इनोवा) – अनुमानित कीमत 28,00,000/-रू0
• वाहन संख्या UP32 HE 0022(मारुति स्विफ्ट– अनुमानित कीमत 8,00,000/-रू0
• वाहन संख्या UP 32 LE 6297 (महिंद्रा बोलेरो) – अनुमानित कीमत 9,00,000/-रू0 मौके पर कुर्क संपत्तियों पर विधिक प्रक्रिया के तहत पेंट के माध्यम से कुर्की की सूचना अंकित की गई एवं उपस्थित व्यक्तियों को न्यायालय आदेश से अवगत कराया गया। शेष संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण की जाएगी।
