गोण्डा- थाना नवाबगंज पुलिस ने जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 297/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),115(2),352,351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामनरेश उर्फ कुल्हू पुत्र बचऊ यादव निवासी ग्राम माझा राठ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम माझा राठ से गिरफ्तार किया गया।
--घटना का संक्षिप्त विवरण----
वादी मुन्नालाल पुत्र रामतीरथ निवासी ग्राम मांझाराठ थाना नवाबगंज द्वारा थाना में तहरीर दी गयी कि उसकी दादी श्रीमती ननका पत्नी स्व० गया प्रसाद की मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी, जिनके नाम ग्राम तुलसीपुर व ग्राम मांझाराठ में विभिन्न गाटा संख्याओं की कृषि भूमि दर्ज थी। आरोप है कि विपक्षी रामनरेश पुत्र बचऊ ने उक्त भूमि को हड़पने की नीयत से वर्ष 2019 में तहसीलदार तरबगंज न्यायालय में स्वयं को वारिस बताते हुए नामान्तरण वाद दाखिल किया। जब वारिस होने का प्रमाण नहीं मिला तो उसने 16.7.2021 को श्रीमती नन्कन्ना पत्नी रामकेवल को श्रीमती ननका के रूप में प्रस्तुत कराकर रजिस्ट्री कार्यालय तरबगंज में कूटरचित व फर्जी वसीयतनामा तैयार करवा लिया और उसी के आधार पर 25.8.2022 को पुनः नामान्तरण वाद दाखिल किया। वादी के अनुसार उक्त वसीयतनामा में फोटो व अन्य विवरण फर्जी हैं। बाद में जांच के दौरान निर्वाचक नामावली व परिवार रजिस्टर के आधार पर नामान्तरण आदेश 19.7.2023 को निरस्त करते हुए 30.1.2024 को आदेश रद्द कर दिया गया। आरोप है कि इस मामले की पैरवी से नाराज होकर विपक्षी रामनरेश, अनिल कुमार व सुभाषचन्द्र अपने दो अज्ञात साथियों के साथ 15.7.2025 को रात लगभग 8 बजे चौखड़िया पुल के पास वादी की रेकी कर उसे गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा मुकदमे की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस क्रम में 9.3.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रामनरेश उर्फ कुल्हू को ग्राम माझा राठ से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस ने विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया।
