शुक्रवार, 2 जनवरी 2026

गोण्डा- यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर की गई कड़ी कार्यवाही

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गोण्डा- एआरटीओ (प्रशासन) आरसी भारतीय द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान बजाज चीनी मिल से जुड़े विभिन्न गन्ना क्रय केंद्रों पर संचालित किया गया, जहां नियमों की अनदेखी कर चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की गहन जांच की गई।
अभियान के दौरान 7 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा गया, जो गंभीर रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। जांच में पाया गया कि ये वाहन अपंजीकृत थे तथा निर्धारित मानकों के विपरीत ओवरहाइट, ओवरहैंगिंग और लेटरल हैंगिंग गन्ना लादकर चल रहे थे। इसके अतिरिक्त कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पास वैध परमिट नहीं था, जबकि कुछ पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। इस प्रकार की लापरवाही न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।
एआरटीओ प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई के अंतर्गत सभी 7 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में चालान किया गया। इन सभी वाहनों पर 50,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया। कुल मिलाकर यह कार्रवाई यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई।
एआरटीओ प्रशासन ने वाहन स्वामियों और चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार के उल्लंघन पाए गए तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण, बिना परमिट, मानक से अधिक ऊंचाई या बाहर की ओर लदे गन्ने के साथ वाहनों का संचालन पूर्णतः अवैध है और इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
उन्होंने चीनी मिल प्रबंधन से भी अपेक्षा की कि गन्ना परिवहन में लगे वाहनों की नियमित जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी वाहन वैध दस्तावेजों के साथ एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप ही सड़क पर चलें। 
एआरटीओ प्रशासन ने आमजन से भी अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाया जा सके।