लखनऊ :
चालकों एवं परिचालकों के मानदेय में प्रति किमी 14 पैसे की बढ़ोत्तरी।
संविदा चालको परिचालकों को 01 जनवरी, 2026 से बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा : दयाशंकर सिंह।
दो टूक : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने सोमवार बताया कि 01 जनवरी, 2026 से संविदा चालकों/परिचालकों को पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि संविदा चालकों/परिचालकों के मानदेय में 14 पैसे की प्रति किमी की वृद्धि की गयी है।
विस्तार :
परिवहन मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में संविदा चालकों/परिचालकों को नोएडा क्षेत्र की नगरीय सेवाओं (चालक,परिचालक) नोएडा क्षेत्र की ग्रामीण सेवाओं एवं एन.सी.आर. क्षेत्र के अन्तर्गत कौशाम्बी, साहिबाबाद एवं लोनाी डिपो हेतु (चालक/परिचालक), एन.सी.आर. क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित समस्त डिपोज की ग्रामीण सेवाओं में कार्यरत केवल संविदा चालकों हेतु, गोरखपुर क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटस्थ सौनोली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज डिपो के संविदा चालकों व उपनगरीय सेवाओं हेतु (चालक/परिचालक) हेतु 2.18 रूपये प्रति किमी0 की दर से मानदेय मिल रहा था जिसे बढ़ाकर 2.28 रूपये प्रति किमी0 अर्थात संविदा चालकों/परिचालकों के मानदेय में 10 पैसे प्रति किमी0 की वृद्धि की गयी है।
चालको/परिचालकों के लिए नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना
परिवहन मंत्री ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरन्तर सेवा एवं परिचालकों को 04 वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 66000 किमी0 की दूरी पूर्ण किया जाना जरूरी है। उक्ति वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना कारित न की गयी हो। उक्त योजना के अन्तर्गत चालक हेतु पारिश्रमिक रू0 14687, प्रोत्साहन रू0 4000 कुल देय रू0 18687 व परिचालक हेतु पारिश्रमिक रू0 14418, प्रोत्साहन रू0 4000 कुल देय रू0 18418 देय होगा। उक्त योजना में चयनित होने के उपरान्तत माह में 22 दिन डियूटी एवं 5000 किमी0 बस परिचालन किया जाना होगा।
4- चालको/परिचालकों के लिए नवीन उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना
नवीन उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरन्तर सेवा एवं परिचालकों को 04 वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 78000 किमी0 की दूरी पूर्ण किया जाना जरूरी है। उक्त वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना कारित न की गयी हो। उक्त योजना के अन्तवर्गत चालक हेतु पारिश्रमिक रू0 14687, प्रोत्साहन रू0 7000 कुल देय रू0 21687 व परिचालक हेतु पारिश्रमिक रू0 14418, प्रोत्साहन रू0 7000 कुल देय रू0 21418 देय होगा। उक्तर योजना में चयनित होने के उपरान्त माह में 24 दिन डियूटी एवं 6000 किमी0 बस परिचालन किया जाना होगा।
5- Retention/Loyality Incentive योजना के अन्तर्गत सबसे पुराने संविदा चालकों को वरिष्ठा के आधार पर संविदा चालकों को प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा, जिसमें वरिष्ठंता के आधार पर 20 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 1500 रूपया व 10 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 750 रूपया मासिक भगुतान किया जायेगा।
6- अतिरिक्त भुगतान २४ दिन या अधिक डियूटी करने एवं न्यूनतम 6000 किमी0 संचालित करने वाले तथा 50 प्रतिशत लोडफैक्टर की अनिवार्यता पूर्ण करने वाले संविदा चालक/परिचालक को 4000 रूपया की दर से अतिरिक्त भुगतान। 50 प्रतिशत लोडफैक्टर की अनिवार्यता पूर्ण न करने पर प्रभावी प्रोत्साहन राशि 2/3 भाग का भुगतान।
