गौतमबुद्धनगर: नोएडा सेक्टर-43 आरडब्ल्यूए भंग, एक माह में होंगे नए चुनाव!!
!!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!
डिप्टी रजिस्ट्रार की बड़ी कार्रवाई — पुरानी समिति नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी
दो टूक:: नोएडा।
सेक्टर-43 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गाजियाबाद स्थित फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार ने जांच के बाद मौजूदा कार्यकारिणी को अमान्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।
साथ ही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 25(2) के तहत एक माह के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है।
कार्यकाल समाप्त, चुनाव नहीं कराए गए
रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार, सेक्टर-43 आरडब्ल्यूए की पिछली कार्यकारिणी अगस्त 2018 में गठित हुई थी, जिसका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था। निर्धारित समय पर चुनाव न कराने के कारण समिति स्वतः कालातीत और अमान्य हो चुकी थी। इसी को लेकर निवासियों में लंबे समय से असंतोष बना हुआ था।
निवासियों का आरोप – आठ साल से निष्क्रिय समिति
सेक्टर निवासी योगेश शांडिल्य, दीपक शर्मा और संदीप कुमार समेत कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मौजूदा पदाधिकारी न तो आम सभा बुला रहे थे और न ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने मनमाने ढंग से खुद को निर्वाचित घोषित कर लिया।
जांच में उजागर हुई अनियमितताएं
कार्यालय में जमा दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि 6 अगस्त 2023 को दिखाया गया चुनाव पूरी तरह अवैध था। बैठक बुलाने की कोई सूचना या वैध निर्वाचन समिति का गठन नहीं किया गया था। प्रस्तुत कार्यवाही-मिनट्स में केवल पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मिले, आम सदस्यों की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं था।
जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जून और जुलाई 2023 की बैठकों के नोटिस और एजेंडा तक जारी नहीं किए गए, जो आरडब्ल्यूए के पंजीकृत उपविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय
विवाद में कई पक्षों ने अपने-अपने दावे प्रस्तुत किए। रजिस्ट्रार कार्यालय ने सबको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण न मिलने पर पूरी कार्यकारिणी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
नया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
डिप्टी रजिस्ट्रार ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को नया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करते हुए एक माह के भीतर नए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
इस अवधि में पुरानी समिति को किसी भी नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया गया है।
निवासियों ने कहा – “यह न्याय और पारदर्शिता की जीत”
फैसले के बाद सेक्टर-43 के निवासियों में राहत का माहौल है। शिकायतकर्ता योगेश शांडिल्य ने कहा,
“यह लोकतंत्र और पारदर्शिता की जीत है। हमें विश्वास है कि अब आरडब्ल्यूए सही दिशा में कार्य करेगी और निवासियों की आवाज सुनी जाएगी।”
