मऊ :
पुलिस मुठभेड़ में दो गौ तस्कर गिरफ्तार, एक पैर मे लगी गोली।।
प्रतिबंधित मांस काटने का वीडियो हुआ था वायरल,एक्शन मे आयी पुलिस।।
दो टूक : जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट क्षेत्र मे प्रतिबंध गौ मांस काटने का वीडियो इण्टरनेट मीडिया पर वायरल होने पर स्थानीय पुलिस ने वीडियो संज्ञान लेते हुए गौ तस्करों को पकड़ने के लिए क्षेत्र मे संघन चेकिंग अभियान शुरु किया। इसी दौरान गौ तस्करों का पुलिस से आमना सामना होने पर गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे पुलिस की जबाबी कार्रवाई मे एक तस्कर के पैर मे गोली लगने से घायल हो गया दूसरे को पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार तस्करों के पास अवैध तंमचा एवं प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। घयाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई मे जुटी हुई है।
विस्तार :
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के
मुताबिक अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे प्रतिबन्धित मांस काटने,बेचने वालों पर थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम को सोमवार सुबह 29 सितम्बर को दौराने क्षेत्र भ्रमण मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हूई कि दो व्यक्ति जिनका प्रतिबंधित मांस काटने का वीडियो वायरल हुआ था, वह दोनो मोटर साइकिल से हाफिजपुर पुलिया से आ रहे है तथा मांस बेचने के लिए गाजीपुर जायेंगे, मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक थाना चिरैयाकोट योगेश यादव द्वारा मय पुलिस बल के सिरसा मोड़ पर पहूंचकर आने वाले व्यक्तियो का इन्तजार करने लगे की कुछ ही देर में मोटर साइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये, जिनके पास आने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार दोनो व्यक्ति वापस मुड़कर भागते समय मोटर साइकिल सहित गिर गये तथा खेतो की तरफ भागने लगे की पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर भाग रहे दोनो व्यक्ति जो खुद को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से नाजायज असलहे से फायर कर दिये, जिससे प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट व पुलिस बल बाल बाल बच गये, बार बार कहने के उपरान्त भी जब बदमाशो द्वारा आत्मसमर्पण नही किया गया तथा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती रही तो प्रभारी निरीक्षक योगेश यादव द्वारा आत्म रक्षार्थ फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दुसरा अभियुक्त भी भागने के प्रयास में मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियो से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये की जो प्रतिबंधित मांस काटने का वीडियो वायरल हुआ है, वह उनका ही है तथा उसी प्रतिबंधित मांस को बोरी में भरकर बेचने के लिए जा रहे थे । घायल बदमाश को फौरन जीवन सुरक्षार्थ इलाज हेतु पुलिस टीम के निगरानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीपुर भेजा गया तथा मौके पर पकड़े गये अभियुक्त को समय करीब 04.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद नाजायज असलहा व प्रतिबंधित मांस के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।
*पंजीकृत अभियोग....*
1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश
गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
*गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता* ....
1.दिलशाद कुरैशी उर्फ मल्लू पुत्र सेराज अहमद निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. रेहान उर्फ शेरू पुत्र शमसुद्दीन निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
*वांछित अभियुक्त..* ....
शम्सुद्दीन पुत्र स्व0 मंगरू निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
*बरामदगी का विवरण.......* .
1.एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर
2.दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर
3.एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
4.एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
5.एक अदद मिस कारतूस 315 बोर
6.एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
7. प्रतिबंधित मांस 20 किलोग्राम
*अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास..* ...
क. दिलशाद कुरैशी उर्फ मल्लू पुत्र सेराज अहमद निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
1. मु0अ0सं0 445/2016 धारा 11 घ पशु क्रुरता अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 529/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 106/2018 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 165/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
5.मु0अ0सं0 NIL/2020 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश
गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
ख.. रेहान उर्फ शेरू पुत्र शमसुद्दीन निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश
गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
ग.. शम्सुद्दीन पुत्र स्व0 मंगरू निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश
गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ