मंगलवार, 23 सितंबर 2025

13 साल पुराने मदरसा वजीफा गबन केस में महिला आरोपित को हाईकोर्ट से जमानत!!

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13 साल पुराने मदरसा वजीफा गबन केस में महिला आरोपित को हाईकोर्ट से जमानत!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक :: प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के मदरसा वजीफा गबन मामले में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला मोहशिना खान को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने यह आदेश याची पक्ष के अधिवक्ता सुनील चौधरी और अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद पारित किया।


मामला क्या है?


वित्तीय वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा मदरसों के प्रबंधकों के खातों में छात्रों को छात्रवृत्ति बांटने के लिए रकम भेजी गई थी। जांच में अनियमितताएं मिलने पर तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम, लिपिक संजय त्यागी समेत कई मदरसा संचालकों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 98 मुकदमे दर्ज हुए थे।


याची पर आरोप


मोहशिना खान इस्लामिक मदरसा, जाकिर कॉलोनी, मेरठ की प्रबंधक व खाते की सहसंचालक थीं। आरोप है कि उन्होंने अन्य सहआरोपित प्रिंसिपल नूर अहमद, अधिकारी सुमन गौतम और संजय त्यागी के साथ मिलकर ₹5,22,100 की छात्रवृत्ति राशि का गबन किया।


बचाव में दलीलें


याची पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि –

  • छात्रवृत्ति का पूरा वितरण अधिकारियों की मौजूदगी में नगद किया गया।
  • अब तक किसी छात्र या अभिभावक ने छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत नहीं की।
  • याची के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।
  • महिला बुजुर्ग (65 वर्ष) हैं और पिछले एक महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
  • पूर्व में उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है।


अदालत का निर्णय


न्यायालय ने माना कि जांच छह साल से लंबित है और याची के खिलाफ अब तक कोई ठोस आपराधिक साक्ष्य सामने नहीं आया है। अधिवक्ता सुनील चौधरी की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने मोहशिना खान को शर्तों के साथ जमानत दे दी।।