अम्बेडकरनगर :
सीएमओ ने डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों को नोटिस देकर बुलाया कार्यालय।
।।ए के चतुर्वेदी ।।
दो टूक : अंबेडकरनगर जिले में निजी अस्पताल ही नहीं डायग्नोस्टिक सेंटर भी नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। सीएमओ ने जिले के 67 अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर की फाइलों का परीक्षण किया। पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन किए बिना संचालित पांच डायग्नोस्टिक सेंटरों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।लिंग परीक्षण कर भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किया था। एक्ट के अनुसार अल्ट्रासाउंड व इको मशीन को मान्यता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग में मजिस्ट्रेट की निगरानी में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया था। इसमें मशीन से होने वाली जांचें ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते सूचीबद्ध रहती हैं।सीएमओ डाॅ. संजय कुमार शैवाल ने बृहस्पतिवार को सभी संचालित अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर की फाइलों की जांच की, जिसमें एसकेडी डायग्नोस्टिक सेंटर टांडा रोड हसवर, साक्षी डायग्नोस्टिक सेंटर नरियाव जहांगीरगंज, राज हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दोस्तपुर रोड अकबरपुर, अन्नू नर्सिंग होम शहजादपुर व अथर्व स्कैन एंड लैब निकट पुलिस कार्यालय के सेंटर सीएमओं को मानकों पर खरे नहीं मिले।
यहां पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है।सीएमओ ने संचालकों को नोटिस देकर कार्यालय बुलाया है। वहीं कार्यालय न आने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 25 के तहत हर रोज एक हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद भी संबंधित सेंटर यदि समय रहते अपने पंजीयन को नियम के अनुसार नहीं करवाते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसीएमओ संजय वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी प्रत्येक दिन पांच सेंटर को नोटिस दिया जाएगा।