अम्बेडकरनगर :
इलाज लपरवाही मामले में अस्पताल संचालक पर पांच लाख का जुर्माना।
◆पीडित की शिकायत टर जांचोरान्त हुई कार्रवाई।
।।ए के चतुर्वेदी।।
दो टूक : अंबेडकरनगर जनपद के एक निजी अस्पताल में पहले ऑपरेशन और फिर प्लास्टर चढ़ाने के डेढ़ माह बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी। इतना ही नहीं दोबारा इलाज के लिए मरीज से फिर रुपयों की मांग की गई। इस मामले में सीएमओ ने जलालपुर के अमनदीप हॉस्पिटल के संचालक डॉ.सुभाष चंद्रा पर पांच लाख रुपये, चिकित्सकों व स्टाफ पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना राशि 30 दिन के अंदर नहीं जमा कराई गई तो विभाग राजस्व विभाग से संपत्ति को कुर्क कराएगा।
विस्तार :
जानकारी के अनुसार जलालपुर क्षेत्र के मठिया गांव के रहने वाले रवि किशन ने सीएमओ को एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें आरोप था कि बीते माह उसके पिता विजय बहादुर का कूल्हा फ्रैक्चर हो गया था। इसका ऑपरेशन उन्होंने कस्बे के ही मालीपुर रोड स्थित ओझीपुर के अमनदीप हाॅस्पिटल में कराया था। डेढ़ माह बाद जब प्लास्टर काटा गया तो ऑपरेशन सफल नहीं पाया गया। कूल्हे की हड्डी फिर भी टूटी ही थी। इसके बाद दोबारा ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल के स्टाफ की ओर से 65 हजार रुपये की मांग गई।इसके बाद मरीज के बेटे ने अस्पताल की ओर गई लापरवाही की शिकायत सीएमओ से की। सीएमओ ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू की, जिसमें शिकायत सही मिली। अस्पताल में मरीज के इलाज में न सिर्फ लापरवाही की गई, बल्कि बार-बार रुपये मांगे जाने की भी पुष्टि हुई। सीएमओ ने हाॅस्पिटल संचालक डॉ. सुभाष चंद्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं प्रबंधक संजय तिवारी, ऑर्थो सर्जन डाॅ. संजय कुमार सिंह, डाॅ. सैयद मोहम्मद रजा, ओटी टेक्नीशियन कृपाशंकर गुप्ता, एएनएम बबिता पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नहीं मिला नवीनीकरण।
मिली जानकारी के अनुसार जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीकरण कराया गया था लेकिन वर्ष 2023 से नवीनीकरण नहीं किया गया है। खबर यह भी है कि बृहस्पतिवार को अस्पताल संचालक ने कार्रवाई से बचने के लिए काफी जोर आजमाइश की,लेकिन शाम तक कोई बात नहीं बन सकी।
◆जुर्माना जमा न किया तो होगी कुर्की।
CMO डॉ. संजय कुमार शैवाल न बताया कि पंजीकरण विनियमन कानून के तहत अमनदीप हाॅस्पिटल संचालक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं प्रबंधक अन्य चिकित्सक व स्टाफ पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 30 दिन में जुर्माना न जमा होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी।
- डॉ. संजय कुमार शैवाल, सीएमओ