लखनऊ :
स्कूल के 5 लाख रुपये गबन का मामला,पूर्व प्रबंधक पर FIR दर्ज करने का अदालती आदेश।
●एलडीए से मिले मुआवजे की रकम स्कूल खाते में जमा न करने का आरोप।
दो टूक : राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई क्षेत्र के तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकू लाल हायर सेकेंडरी स्कूल' की जमीन के मुआवजे में 5 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आशीष कुमार राय की अदालत ने पीजीआई पुलिस को स्कूल के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को 10 दिनों के भीतर एफआईआर (FIR) की प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
◆विस्तार :
क्या है पूरा मामला -- राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज के वर्तमान प्रबंधक श्रीकांत साहू ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2007 में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने स्कूल की जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके एवज में एलडीए द्वारा 5,00,472 रुपये का मुआवजा जारी किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन प्रबंधक ने इस राशि को विद्यालय के आधिकारिक बैंक खाते में जमा कराने के बजाय अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर लिया और उसका निजी इस्तेमाल किया।
पुलिस रिपोर्ट के बाद अदालत की सख्ती
श्रीकांत साहू की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने पहले पीजीआई पुलिस से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पूर्व प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया।
अब पीजीआई थाना पुलिस को निर्धारित समयसीमा के भीतर एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति अदालत में दाखिल करनी होगी।
