गोण्डा- ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक 22-9-2019 को वादिनी की तहरीर पर थाना छपिया में दुराचार करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमे थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
दोषसिद्धि का विवरण-
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे थाना छपिया में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 अजय पटेल व थाना छपिया के पैरोकार का0 अभिषेक सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 27-10-2026 को दोषी अभियुक्त राहुल कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त का विवरण-
राहुल कुमार पुत्र राम प्रसाद, निवासी हथियागढ़, थाना छपिया, जिला गोण्डा।
अभियोग का विवरण-
