गोण्डा- 'ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कारावास व रू0 21,000-21,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक 12-11-2007 को वादिनी रंजू देवी की तहरीर पर थाना उमरी बेगमगंज में बलवा व मारपीट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमे थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
दोषसिद्धि का विवरण--
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे थाना उमरी बेगमगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक नीरज मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर का0 बालेश्वर यादव व थाना उमरी बेगमगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 27-10-2026 को दोषी अभियुक्तगण अरून सिंह पुत्र रामसोहावन सिंह, बम बहादुर सिंह पुत्र रामऔतार सिंह व रामचन्दर सिंह पुत्र पृथा सिंह को सिविल जज (सी०डि०) /एफटीसी नवीन/ एसीजेएम, गोण्डा अनुराग द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कारावास व रू0 21,000-21,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्तगण का विवरण-
1- अरून सिंह पुत्र रामसोहावन सिंह, निवासी लालापुरवा, थाना-उमरीबेगमगंज, जिला-गोण्डा।
2- बम बहादुर सिंह पुत्र रामऔतार सिंह, निवासी लालापुरवा, थाना-उमरीबेगमगंज, जिला-गोण्डा।
3- रामचन्दर सिंह पुत्र पृथा सिंह निवासी लालापुरवा, थाना-उमरीबेगमगंज, जिला-गोण्डा।
अभियोग का विवरण-
