बुधवार, 30 सितंबर 2026

गौतमबुद्धनगर: पीजी और घरों में मोबाइल-लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार और चार बाल अपचारी संरक्षण में!!

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गौतमबुद्धनगर: पीजी और घरों में मोबाइल-लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार और चार बाल अपचारी संरक्षण में!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक//नोएडा। थाना सेक्टर-63 पुलिस ने पीजी और घरों में रहने वाले लोगों के मोबाइल फोन व लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि चार बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, Apple MacBook Pro लैपटॉप, अलग-अलग कंपनियों के 10 मोबाइल फोन और एक अवैध चाकू बरामद किया है।

पुलिस के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 को थाना सेक्टर-63 पुलिस टीम ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छिजारसी बारातघर के पास से आरोपी रोहित उर्फ छंगा को गिरफ्तार किया। उसके साथ चार बाल अपचारियों को भी संरक्षण में लिया गया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथी पहले पीजी व किराये के मकानों में रहने वाले लोगों की रेकी करते थे। इसके बाद मौका देखकर कमरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर लेते थे। चोरी किए गए सामान को आरोपी कम कीमत में राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते थे।

सेक्टर-49 क्षेत्र से चोरी की थी मोटरसाइकिल

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से बरामद हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल थाना सेक्टर-49 क्षेत्र से चोरी की गई थी। यह मोटरसाइकिल मु0अ0सं0 168/2026, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित बताई गई है। इसके अलावा पुलिस ने चोरी का Apple MacBook Pro लैपटॉप और 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

आरोपी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित उर्फ छंगा पुत्र मंगल सिंह, निवासी ग्राम पूरनपुर, थाना शाहवर, जिला कासगंज, हाल निवासी छिजारसी कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर-63 और थाना सेक्टर-49 में चोरी, अवैध हथियार और आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रमुख मुकदमे:

  • मु0अ0सं0 434/2026, धारा 303(2), 305, 317(2), 317(5), 61(2) बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सेक्टर-63।
  • मु0अ0सं0 168/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49।
  • मु0अ0सं0 135/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना सेक्टर-63।
  • मु0अ0सं0 354/2026, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सेक्टर-63।

पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप के संबंध में दर्ज अन्य शिकायतों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।।