बुधवार, 30 सितंबर 2026

गौतमबुद्धनगर:‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में चार अभियुक्तों को कोर्ट से सजा, दो साल का कठोर कारावास और जुर्माना!!

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गौतमबुद्धनगर:‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में चार अभियुक्तों को कोर्ट से सजा, दो साल का कठोर कारावास और जुर्माना!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक//नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत थाना सेक्टर-113 से जुड़े एक आपराधिक मामले में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल, थाना सेक्टर-113 पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस के मुताबिक, थाना सेक्टर-113 में दर्ज मु0अ0सं0 10/2024 में धारा 147, 148, 323, 149, 302 और 120बी भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त फरशीद हमीदानी पुत्र असलम निवासी तिलपता, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, जरीनाज पत्नी वाहिद निवासी तेहरान, ईरान, जारा बोडागीजादधे पत्नी असलम निवासी सेक्टर-116 नोएडा तथा जीनत अहमादी पत्नी दाउद बोडागीजाधे निवासी सेक्टर-116 नोएडा को न्यायालय ने दोषी पाया।

30 सितंबर 2026 को न्यायालय ने चारों दोषियों को धारा 147 भादवि के तहत दो-दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके साथ ही न्यायालय ने धारा 149 और 323 भादवि के तहत भी दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास तथा 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर प्रभावी पैरवी की जा रही है, ताकि अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।