बुधवार, 16 सितंबर 2026

गौतमबुद्धनगर: नोएडा में पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 650 से ज्यादा डीजल-पेट्रोल वाहन जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर भेजे!!

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गौतमबुद्धनगर: नोएडा में पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 650 से ज्यादा डीजल-पेट्रोल वाहन जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर भेजे!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 16 सितंबर 2026। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के खिलाफ बड़ा प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुपालन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 650 से अधिक पुराने एवं प्रतिबंधित वाहनों को जब्त कर अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) केंद्रों को सुपुर्द किया जा चुका है। इन वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप करने की प्रक्रिया की जा रही है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू है। ऐसे प्रतिबंधित वाहनों को सार्वजनिक मार्गों पर चलाना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसी के तहत परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा जिलेभर में लगातार चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है।

प्रमुख मार्गों और चौराहों पर चला सघन चेकिंग अभियान

परिवहन विभाग की विभिन्न प्रवर्तन टीमों ने गौतमबुद्धनगर के प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे और आंतरिक मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके और नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 650 से अधिक कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहनों को जब्त किया गया।

जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार अधिकृत RVSF केंद्रों को सौंपा गया है। इन केंद्रों पर वाहनों की स्क्रैपिंग की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है। परिवहन विभाग का कहना है कि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

वाहन मालिकों को चेतावनी, पुराने वाहनों का संचालन और पार्किंग न करें

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनके पास 10 वर्ष से अधिक पुराना डीजल अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन है तो उसे सार्वजनिक मार्गों पर संचालित न करें। इसके साथ ही ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थानों या सड़क किनारे पार्क करने से भी बचें। प्रतिबंधित वाहन सड़कों पर संचालित अथवा सार्वजनिक स्थान पर पार्क पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

RVSF में जमा वाहन पर मिलेगा स्क्रैप मूल्य और CoD

विभाग के अनुसार, अधिकृत RVSF केंद्र को सौंपे गए वाहनों के संबंध में वाहन स्वामी को नियमानुसार स्क्रैप मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) यानी जमा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

नियमानुसार CoD का इस्तेमाल नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में छूट तथा वाहन निर्माता की ओर से उपलब्ध अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

वाहन की आयु पूरी होने से पहले NOC लेने का विकल्प

परिवहन विभाग ने उन वाहन स्वामियों को भी विकल्प बताया है, जिनके वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले हैं। ऐसे वाहन मालिक समय रहते परिवहन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर अपने वाहन को ऐसे राज्य या जिले में स्थानांतरित कर सकते हैं, जहां संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं है। इसके लिए वाहन स्वामी को निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन करना होगा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण और नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए गौतमबुद्धनगर में प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रतिबंधित अथवा निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों का संचालन करते पाए जाने पर वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।