लखनऊ :
पांच दबंगों पर चला गुंडा एक्ट का हंटर किया गया छह माह के लिए जिला बदर।।
दो टूक : पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। गोसाईगंज, कृष्णानगर, बंथरा और मोहनलालगंज थाना क्षेत्रों के पांच मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से जिला बदर किया गया है।
विस्तार :
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ के न्यायालय में उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3 के तहत चली कार्रवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया।
जिला बदर किए गए लोगों में गोसाईगंज निवासी सूरज मिश्रा (28 वर्ष), कृष्णानगर निवासी सर्वेश पाल (21 वर्ष) और वीर सिंह (21 वर्ष), बंथरा सिकंदरपुर निवासी अंकित राज उर्फ अंकित गौतम (31 वर्ष) तथा मोहनलालगंज क्षेत्र के केसरीखेड़ा मजरा सिसेंडी निवासी राजेन्द्र (45 वर्ष) शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार सभी पांचों के खिलाफ लोक शांति व्यवस्था प्रभावित होने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आदेश के तहत सभी को छह माह की अवधि के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित किया गया है।
पुलिस का संदेश साफ है—अपराध और दबंगई करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट समेत कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
