गुरुवार, 6 अगस्त 2026

लखनऊ : स्कार्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले दो शूटर गिरफ्तार,हत्या के मामले में उम्रकैद का दोषी भी निकला आरोपी।||Lucknow: Two shooters who opened fire on a Scorpio have been arrested. The accused has also been found guilty of life imprisonment in a murder case.||

शेयर करें:
लखनऊ : 
स्कार्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले दो शूटर गिरफ्तार,हत्या के मामले में उम्रकैद का दोषी भी निकला आरोपी।
दो टूक :राजधानी में संगठित अपराध और असलहों के बल पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पेशावर शूटरों को गिरफ्तार कर जानलेवा हमले में प्रयुक्त .32 बोर पिस्टल और कारतूस बरामद किया है गिरफ्तार मुख्य आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर था बाहर।
विस्तार :
 राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में स्कार्पियो सवार युवकों पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर की अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी पहले हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुका है और वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर था।
पुलिस के अनुसार खरगापुर निवासी शुभम त्रिपाठी ने थाना गोमतीनगर विस्तार में तहरीर देकर बताया था कि 4 जून 2026 की रात करीब 10 बजे सदर तहसील सेक्टर-5 के पास वह अपने दोस्तों अमित सिंह, अभिषेक मिश्रा, मिहिर सिंह और अमन सिंह के साथ स्कार्पियो (UP-32 PR-6214) से जा रहे थे। इसी दौरान विपक्षी पक्ष ने उनकी गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग से स्कार्पियो क्षतिग्रस्त हो गई और क्षेत्र में दहशत फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और लगातार की गई सुरागरसी-पतारसी के आधार पर घटना में शामिल दो आरोपियों राहुल सिंह और सुहेल गाजी को 5 अगस्त 2026 की रात करीब 10:45 बजे हिमालयन तिराहा अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .32 बोर पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
मुख्य आरोपी निकला हत्या के मामले में उम्रकैद का दोषी
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल सिंह (32 वर्ष) निवासी छोटा बरहा, आलमबाग, वर्ष 2019 के एक हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उसे न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा होकर बाहर था। जमानत पर रहने के दौरान ही उसने दोबारा गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया।
वहीं दूसरा आरोपी सुहेल गाजी (22 वर्ष) निवासी छोटा बरहा पवनपुरी, आलमबाग का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ हरदोई के संडीला थाने में बीएनएस, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल (.32 बोर)
दो जिंदा कारतूस (.32 बोर)
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा।
पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0 104/2026 के तहत धारा 109(1), 324(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका।
इस कार्रवाई को थाना गोमतीनगर विस्तार के विवेचक उपनिरीक्षक उमंग कसौधन, उपनिरीक्षक मिथलेश सिंह, हेड कांस्टेबल रामू यादव, हेड कांस्टेबल मोअज्जम अली, कांस्टेबल विशाल सिंह, कांस्टेबल रवि सिंह तथा कांस्टेबल सूर्यभान यादव की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
पुलिस का कहना है कि फरार अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। उन्हें भी शीराजधानीघ्र गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अन्य साक्ष्य एवं हथियार बरामद किए जाएंगे।