मंगलवार, 18 अगस्त 2026

मऊ :अपराधियों पर कसा शिकंजा:मई से 13 अगस्त तक 9 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क।||Mau:Crackdown on criminals: Property worth ₹9 crore seized from May to August 13.||

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मऊ :
अपराधियों पर कसा शिकंजा:मई से 13 अगस्त तक 9 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क।
गुंडा एक्ट में 9 अभियुक्त जिलाबदर, शस्त्र अधिनियम में 3 लाइसेंस निरस्त और गोवध अधिनियम में 3 के वाहन जब्त।
दो टूक : मऊ जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मई से 13 अगस्त 2026 तक विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुल 9.01 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए।
प्रशासन के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में नवीन सिंह उर्फ रिक्कू, प्रवीण सिंह एवं विपिन सिंह पुत्रगण हरिश्चन्द्र, निवासी भदेसरा, थाना दक्षिणटोला की करीब 6.80 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद की करीब 93.53 लाख रुपये मूल्य की भवन संपत्ति तथा मो. खालिद अंसार की करीब 53.89 लाख रुपये मूल्य की भवन संपत्ति भी कुर्क की गई।
इसी कार्रवाई के तहत अनुज कुमार यादव का पिकअप वाहन, विजय कुमार का बोलेरो पिकअप, अभिषेक कुमार यादव उर्फ कन्हैया यादव का बोलेरो वाहन, मदनमोहन यादव उर्फ डब्लू के दो वाहन तथा सतीश सिंह उर्फ बबलू, अवनीश सिंह उर्फ मिंटू एवं मनीष सिंह उर्फ पिन्टू की दो भवन संपत्तियों को भी कुर्क करने के आदेश दिए गए।
गुंडा एक्ट में 10 के खिलाफ कार्रवाई
जिला प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 10 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की। इनमें 9 अभियुक्तों को जिलाबदर किया गया, जबकि एक अभियुक्त के विरुद्ध मासिक हाजिरी की कार्रवाई की गई। जिलाबदर किए गए अभियुक्तों में अभिषेक यादव उर्फ गणेश यादव, रिक्की खान, दिव्यांश उर्फ आशीष, रोहित उर्फ फोटो, सरफराज अहमद, दानिश, विनोद यादव, अफजल उर्फ अफजल अंसारी तथा दिलशाद उर्फ मोनू शामिल हैं। वहीं आनंद यादव के विरुद्ध मासिक हाजिरी की कार्रवाई की गई।
तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त
शस्त्र अधिनियम के तहत भी प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए तीन अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। इनमें प्रेमचन्द यादव, रामअशीष पटेल और मानस मिश्रा शामिल हैं।
गोवध अधिनियम में तीन के वाहन जब्त
गोवध अधिनियम के तहत तीन अभियुक्तों के वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई गोविन्द कुमार, कुलदीप सिंह तथा हरीश बाबू के विरुद्ध की गई।
इस प्रकार मई से 13 अगस्त 2026 तक गुंडा नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम एवं गोवध अधिनियम के तहत कुल 16 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराध जगत से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है।