मऊ :
घोसी में सिर कटी लाश हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा,चार गिरफ्तार।
●हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े बरामद।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद के घोसी क्षेत्र में मिले सिर कटी लाश के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। घोसी पुलिस ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक नाजायज चाकू तथा खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी है।
पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत घोसी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गौरतलब है कि 30 जून 2026 को जमालपुर–मिर्जापुर हाईवे स्थित पुलिया के नीचे एक सिर कटा शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में सुभाष बांसफोर, निवासी सद्दोपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना के रूप में हुई। मृतक के पुत्र हरिकेश बांसफोर की तहरीर पर घोसी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी भारत बांसफोर ने बताया कि सुभाष झाड़-फूंक (ओझाई) का काम करता था। उसके अनुसार, पहले उसकी मां और बाद में पत्नी की मौत को लेकर परिवार सुभाष को जिम्मेदार मानता था। इसी रंजिश में भारत, उसके दोनों पुत्रों और रिश्तेदार बबलू ने मिलकर सुभाष की हत्या की योजना बनाई। हत्या के बाद शव को पुलिया के नीचे नाले के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया गया।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक नाजायज चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए। बरामदगी के बाद मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी: पवन कुमार पुत्र भारत, निवासी मसीना, थाना घोसी
भारत बांसफोर पुत्र किताबू, निवासी मसीना, थाना घोसी,अवधेश कुमार पुत्र भारत, निवासी मसीना, थाना घोसी
बबलू कुमार पुत्र रामआशीष, निवासी मानिकपुर असना, थाना घोसी
