लखनऊ :
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना।
●ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निगोहां पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने सुनाया फैसला।
दो टूक : लखनऊ के निगोहां थाने में वर्ष 2017 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर गैंगस्टर न्यायालय, लखनऊ ने बुधवार को अभियुक्त शंकर को तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियुक्त शंकर निवासी संदाना, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कर रहे थे। पुलिस और अभियोजन की सशक्त दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
एसीपी आर.के. सिंह ने बताया कि अभियुक्त को सख्त सजा दिलाने के लिए निगोहां थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी एवं हेड कांस्टेबल अरविंद द्वारा लगातार न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय से सजा दिलाई जा सकी।
