गोण्डा- संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी कर बेईमानी से रंगदारी वसूलने के अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू पुत्र स्व0 वीरेन्द्र त्रिपाठी नि0 ग्राम सुनसुनिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी। जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्त के ग्राम भरवारा थाना बीबीडी लखनऊ स्थित नवनिर्मित मकान क्षेत्रफल 89.349 वर्ग मी0 23,03,445/- रुपये की कुर्क की गयी। गोण्डा पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।
जब्त सम्पत्ति का विवरण-
1. गाटा सं0 1072 व नवनिर्मित क्षेत्रफल 89.349 वर्ग मी0 कीमती 23,03,445/- रू0
अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।
सीज/कुर्की करने वाली टीम का विवरण-
1. श्रीमती सौम्या पाण्डेय ए0सी0पी0 विभूति खण्ड लखनऊ।
2. गौरव सिंह तोमर थानाध्यक्ष मनकापुर मय टीम।
3. व0उ0नि0 परशुराम सिंह।
