सुल्तानपुर :
जिला बदर अपराधी गुफरान के घर पुलिस ने पीटी डुगडुगी, चस्पा किया नोटिस।
दो टूक : छह माह तक सुलतानपुर में प्रवेश पर रोक, दूसरे जनपद में रहने की सूचना स्थानीय पुलिस को देना होगा।
विस्तार :
सुलतानपुर जनपद के थाना कादीपुर इलाके के शातिर अपराधी को न्यायालय के आदेश पर जिला बदर घोषित किया गया है शातिर अपराधी गुफरान अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी खण्डौरा, थाना कादीपुर के घर पुलिस ने पहुंचकर डुगडुगी पिटवाकर न्यायालय के आदेश का सार्वजनिक ऐलान कराया। इस दौरान पुलिस ने उसके आवास पर जिला बदर का नोटिस भी चस्पा किया तथा परिजनों को आदेश की जानकारी देकर आगाह किया।
अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) के तहत गुफरान अहमद को छह माह के लिए जनपद सुलतानपुर की सीमा से निष्कासित किया गया है। आदेश के अनुपालन में थाना कादीपुर पुलिस ने गांव में मुनादी कराते हुए लोगों को बताया कि जिला बदर अवधि के दौरान गुफरान का सुलतानपुर जनपद में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस ने परिजनों को बताया कि जिला बदर अवधि में गुफरान जिस भी जनपद में निवास करेगा, वहां के संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही उसे अपने निवास और गतिविधियों की जानकारी स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।
पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर गुफरान जनपद की सीमा में पाया गया या न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो उसके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की संबंधित धाराओं में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कादीपुर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
