लखनऊ :
पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपी पति को पांच साल कठोर कारावास की सजा।
दो टूक : निगोहां पुलिस व अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपी पति को न्यायालय ने पांच साल के सश्रम कठोर कारावास की सजा ।
विस्तार :
निगोहां थाना क्षेत्र के बख्तौरीखेड़ा गांव में 2017 में पत्नी गुड़िया को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपी पति रामप्रसाद को न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।अभियुक्तो को सजा दिलाने के लिये आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस व अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत था,अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी से स्पेशल जज के न्यायालय ने अभियुक्त रामप्रसाद निवासी बक्तौरीखेड़ा थाना निगोहां को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दस हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।एसीपी आर.के.सिंह ने बताया अभियुक्त को न्यायालय से सख्त सजा दिलाने के लिये थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी व हेड कास्टेबल अरविंद बराबर पैरवी कर रहे थे,उक्त सभी की न्यायालय में मजबूत पैरवी से ही अभियुक्त को सजा मिल सकी है।
