बुधवार, 3 जून 2026

लखनऊ : मामूली कहासुनी के दौरान बुजुर्ग पर बांके से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार,भेजा गया जेल।Lucknow: The accused who fatally attacked an elderly man with a stick during a minor altercation has been arrested and sent to jail.||

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लखनऊ : 
मामूली कहासुनी के दौरान बुजुर्ग पर बांके से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार,भेजा गया जेल।
दो टूक : लखनऊ के थाना महिगवां इलाके के अकड़ा गुलालपुर गांव मे मामूली कहासुनी के दौरान बुजुर्ग पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी युवक को
पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद धारदार बांका बरामद। 
विस्तार
पुलिस के अनुसार थाना महिगवां क्षेत्र के अकड़ा गुलालपुर परगना महोना निवासी संतोष कुमार ने स्थानीय थाने में लिखित तहरीर देते हुए बताया कि 
दिनांक 31.05.2026 को पंकज कुमार गौतम पुत्र कमलेश ने मामूली कहासुनी के दौरान बुजुर्ग पिता चंद्रपाल को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार,बांका कांता आदि मार देना जिससे पिता को गंभीर चोट आ जाने तथा अन्य परिजनो के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु. अ. सं. 67 / 2026 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था । 
दिनांक 03.06.2026 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियुक्त पंकज कुमार गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अकड़ा मजरा गुलालपुर थाना महिगवां लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्रा0 अकड़ा गुलालपुर से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद धारदार बांका बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की कार्यवाही के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरान्त मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01-पंकज कुमार गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अकड़ा मजरा गुलालपुर, थाना महिगवां, लखनऊ, उम्र करीब 20 वर्ष को पंजीकृत अभियोग 
0 मु0अ0सं0 67/2026 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 4/25 आर्म एक्ट मे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया।