बुधवार, 24 जून 2026

गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा मानकों पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 66 कोचिंग सेंटरों की जांच में 9 सील, जेवर का गेस्ट हाउस भी बंद!!

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गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा मानकों पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 66 कोचिंग सेंटरों की जांच में 9 सील, जेवर का गेस्ट हाउस भी बंद!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 24 जून 2026। जनपद में अग्नि सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन का विशेष जांच अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों ने कोचिंग सेंटरों, होटलों और अन्य संस्थानों में व्यापक जांच अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं, पंजीकरण, आवश्यक अभिलेखों तथा अग्निशमन उपकरणों की गहन पड़ताल की। अभियान के दौरान मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कई संस्थानों को सील किया गया तथा अनेक को नोटिस जारी किए गए।

प्रशासन द्वारा संचालित इस विशेष अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक की संयुक्त टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही हैं। जांच का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना तथा संस्थानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित कराना है।

इसी क्रम में उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने जेवर क्षेत्र के बालाजी गेस्ट हाउस, एसआर प्लाजा, द ग्रैंड होटल तथा जेपी वेलवेट होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बालाजी गेस्ट हाउस में गंभीर कमियां पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि अन्य तीन होटलों को नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए।

वहीं कोचिंग संस्थानों की जांच के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 46 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवश्यक अभिलेखों की कमी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर पांच कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर-16 और सेक्टर-18 में 12 संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से दो को सील करने की कार्रवाई की गई।

सेक्टर-22 क्षेत्र में चार कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जहां दो संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया कि आवश्यक दस्तावेज एवं मानकों की पूर्ति होने तक किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित न की जाए। इसके अतिरिक्त सेक्टर-58 और सेक्टर-62 क्षेत्र में भी छह कोचिंग संस्थानों की जांच की गई।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार बीते दो दिनों में जनपद के कुल 66 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से नौ संस्थानों को सील किया गया है, जबकि 12 को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, मानव सुरक्षा, वैध पंजीकरण तथा अन्य अनिवार्य मानकों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी के निर्देशन में चल रहा यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि जनहित और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।।