मऊ :
शातिर अपराधी रिक्की खान को किया गया जिलाबदर,एक से अधिक गम्भीर अपराध है दर्ज।।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मऊ के जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 29 मई अभियुक्त रिक्की खान पुत्र डा0 उस्मान निवासी हट्ठी मदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष को जिलाबदर (जनपद की सीमा से निष्कासित) किया गया है। आदेश के अनुलान में आदेश / नोटिस तामीला कराते हुए लिखित लिया गया कि जनपद सीमा मऊ से बाहर चार माह तक रहने का आदेश पालन करेगा सीमा के अन्दर दिखने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । आदेश के अनुपालन में अभियुक्त रिक्की खान उपरोक्त को आरक्षी के माध्यम से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन मे साथ ले जाकर मऊ सीमा के बाहर छोड़वाया गया।
*अभियुक्त का विवरण-*
1. रिक्की खान पुत्र उस्मान निवासी हट्ठी मदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष
*आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0 208/24 धारा 307, 34, 452 भादवि0 व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 211/24 धारा 307, 504, 506 भादवि0 व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 389/24 धारा 2, 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली जनपद मऊ
