मंगलवार, 19 मई 2026

गोण्डा- छात्रा के स्कूल से घर वापस जाते समय रास्ते में अकेला पाकर उसके साथ की थी छेड़खानी, फरार आरोपी अजीत यादव हुवा घायल/गिरफ्तार

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गोण्डा- थाना छपिया पुलिस ने 01 नफर अभियुक्त को मु०अ०सं० 207/2026 धारा 74/191(2)/115(2) /352/351(3) बीएनएस व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक ने बताया कि थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 207/2026 धारा 74/191(2)/ 115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित मुख्य नामित अभियुक्त अजीत यादव पुत्र रामतौल यादव निवासी ग्राम सुकरौली (सिसहनी) थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा एक छात्रा के स्कूल से घर वापस जाते समय रास्ते में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गयी थी। घटना के उपरान्त अभियुक्त फरार चल रहा था। उसके गिरफ्तारी हेतु थाना छपिया पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में 18.5.2026 को उ0नि0 श्रीराम प्रसाद मय हमराह पुलिस बल के साथ अभियुक्त की तलाश एवं पतारसी/सुरागरसी में रवाना थे। दौरान तलाश अभियुक्त अजीत यादव को जनपद गोण्डा-बस्ती सीमा पर स्थित सागरगंज चौराहे के पास से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को आवश्यक पूछताछ एवं विधिक कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन से थाना लाया जा रहा था कि रास्ते में परसा तिवारी रेलवे स्टेशन के पास अभियुक्त अचानक वाहन का पिछला दरवाजा खोलकर कूद गया तथा रेलवे ट्रैक की तरफ भागने लगा। भागने के दौरान अभियुक्त रेलवे ट्रैक किनारे लगी लोहे की बाड़ को फांदने का प्रयास करने लगा, जिसमें फंस जाने के कारण उसके दाहिने पैर में चोट लग गयी। पुलिस टीम द्वारा तत्काल अभियुक्त को पुनः हिरासत में लेकर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपिया भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 207/2026 धारा 74/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 208/2026 धारा 352/351(3) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।