गौतमबुद्धनगर में हाई अलर्ट: 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर सख्त रोक!!
दो टूक//नोएडा/ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 को 28 मई 2026 से 30 मई 2026 तक लागू कर दिया है। आदेश लागू होने के बाद जिले में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर सख्त रोक रहेगी।
पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कदम एहतियातन उठाया गया है, ताकि जनपद में शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगामी दिनों में किसी भी तरह की अव्यवस्था, अफवाह या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
धारा 163 लागू होने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रदर्शन करने, नारेबाजी, जुलूस निकालने और भड़काऊ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि कोई भ्रामक या भड़काऊ संदेश वायरल न हो सके।
कमिश्नरेट पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी विस्तृत आदेश में धारा 163 के तहत लागू सभी दिशा-निर्देशों और प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन करना जनपद के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा।।
