शुक्रवार, 22 मई 2026

सुल्तानपुर : अपहरण के आरोपी की 22 क्रिमिनल हिस्ट्री हजम करने के मामला पर कोतवाल व विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश।||Sultanpur:Action ordered against the police officer and the investigating officer in the case of a kidnapping accused who has 22 criminal records.||

शेयर करें:
सुल्तानपुर : 
अपहरण के आरोपी की 22 क्रिमिनल हिस्ट्री हजम करने क मामला 
पर कोतवाल व विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश।
दो टूक : जिला जज की कोर्ट में अपहरण के आरोपी की 22 क्रिमिनल हिस्ट्री हजम करने के मामले में कोतवाल व विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी अमेठी को पत्र जारी हुआ है।
विस्तार :
सुलतानपुर। अपहरण व आठ लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी  महेश कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी की 22 क्रिमिनल हिस्ट्री का विवरण पेश नहीं करने पर बृहस्पतिवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने कड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए व डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपी महेश की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है और वहीं क्रिमिनल हिस्ट्री हजम करने के जिम्मेदार माने जा रहे कोतवाल मुसाफिरखाना एवं विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी अमेठी सरवणन टी. को पत्र जारी किया है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाने के बिसारा पूरब के रहने वाले वादी रमन अग्रहरि ने गत 10 फरवरी की घटना बताते हुए तीन दिन बाद स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक 10 फरवरी को वह अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे,इसी दौरान रास्ते मे शुक्ला पेट्रोल पंप के पास कार सवार चार अज्ञात आरोपियो ने उनका अपहरण कर लिया और रास्ते में उन्हें काफी मारा पीटा। आरोप के मुताबिक आरोपियो ने दबाव बनाकर आठ लाख रुपए की रंगदारी वसूल लिया और कुछ घण्टो बाद उन्हें अयोध्या जिले में छोड़ दिया। आरोपियो के चंगुल से छूटने के बाद वादी रमन अग्रहरि ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए बस्ती जिले के आरोपी घनश्याम पाण्डेय,अनुज प्रताप सिंह,सौरभ पाण्डेय,आरोपी राजकुमार यादव एवं मुसाफिरखाना कोतवाली के पिंडारा महाराज के रहने वाले आरोपी महेश कुमार सिंह को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। मामले में अन्य आरोपियो की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है। मामले में जेल गए आरोपी महेश सिंह की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी में 22 मुकदमो की क्रिमिनल हिस्ट्री का जिक्र किया गया था,पर मुसाफिरखाना पुलिस ने क्रिमिनल हिस्ट्री का विवरण नहीं पेश किया,जबकि हाईकोर्ट ने जमानत आवेदनों पर सुनवाई के दौरान आपराधिक इतिहास का विवरण पेश करने के सम्बंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है,बावजूद इसके पुलिस ने नियमो की अवहेलना किया। जिला जज ने पुलिस की इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है और एसपी को कड़ाई से आदेश का पालन कराने के लिए निर्देशित किया है।