शनिवार, 18 अप्रैल 2026

मऊ : ध्वनि प्रदूषण को प्रशासन हुआ सख्त,मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न, हुटर के विरूद्ध होगी प्रभावी कार्यवाही।||Mau: The administration has taken a tough stand against noise pollution; effective action will be taken against modified silencers, pressure horns, and hooters.||

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मऊ : 
ध्वनि प्रदूषण को प्रशासन हुआ सख्त,मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न, हुटर के विरूद्ध होगी प्रभावी कार्यवाही।
दो टूक : मऊ सम्भागीय परिवहन कार्यालय मऊ में समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई तथा उन्हें विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की विक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज, वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप, गैराज संचालक पर रू० 1,00000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों में निहित है।

जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में पूँजों की पश्च फिटिंग के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। धारा 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अवधि के करावास से जो छः माह तक हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों दण्डित किया जा सकता है। 
जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐस मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक करावास अथवा दस हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) धारण करने हेतु निरर्हित हो जायेगा।
उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है उक्त जुर्माने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेन्स 03 माह के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर,ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाये जाते हैं तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
अतः जनपद मऊ के समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न, हुटर इत्यादि को अपनी वाहनों पर न लगायें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।