गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

लखनऊ :रोडवेज बस दुर्घटना में ड्राइवर, कंडक्टर की मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेगी आर्थिक राहत।||Lucknow:In case of death of a driver or conductor in a roadways bus accident, the dependents will get financial relief.||

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लखनऊ :
रोडवेज बस दुर्घटना में ड्राइवर,कंडक्टर  की मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेगी आर्थिक राहत।
मृत्यु कार्मिक को मिलेंगे 20 हजार रूपये,सहायता राशि में वृद्धि कार्मिकों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा-दयाशंकर सिंह।
दो टूक : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसी बस दुर्घटना में किसी चालक,परिचालक की मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रित को आर्थिक राहत प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।
विस्तार :
परिवहन मंत्री ने बताया कि इस योजना के प्राविधानों के तहत निगम में कार्यरत नियमित, संविदा तथा आउटसोर्स कार्मिक जिनकी कार्यरत रहने के दौरान किन्ही भी कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार हेतु  तत्काल  20000/- (रु० बीस हजार मात्र) रुपए का भुगतान निगम आय से किया जायेगा और उस धनराशि का समायोजन यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना से किया जायेगा। इसके पूर्व कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आकस्मिक धनराशि प्रदान की जाती थी और बाद में उन रुपयों को उनके मासिक वेतन से कटौती की जाती थी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों/ कार्मिकों के लिए दिनों दिन बेहतर एवं उत्कृष्ट सुविधाये प्रदान किये जाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला कार्मिकों के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया है। परिवहन निगम अपने चालकों / परिचालकों को निरंतर प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है जिससे कि बस दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके लेकिन फिर भी यदि किसी दुर्घटना में किसी चालक परिचालक की मृत्यु हो जाती है  तो यह धनराशि उसके लिए मदद का काम करेगा।।