बुधवार, 29 अप्रैल 2026

लखनऊ : गुंडाएक्ट के तहत तीन बदमाशों को छ महीने के लिए किया गया जिला बदर।||Lucknow: Three criminals have been banished from the district for six months under the Goonda Act.||

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लखनऊ : 
गुंडाएक्ट के तहत तीन बदमाशों को छ महीने के लिए किया गया जिला बदर।
दो टूक : लखनऊ पुलिस  कमिश्नरेट के थाना- बिजनौर, बंथरा, गोसाईगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से (जिलाबदर) निष्कासित किया गया।।
विस्तार :
न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।
मा० न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (का) एवं व्य०) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आज दिनांक-29.04.2026 को जिलाबदर किया गया  है  जिला बदर किए गए  बदमाशों का विवरण इस प्रकार है कि 1-  थाना बिजनौर से वीरु यादव उर्फ झूरी पुत्र स्व० हरिश्चन्द्र निवासी नूरनगर भदरसा, थाना बिजनौर, लखनऊ।
 2- थाना बंथरा से सर्वेश उर्फ अंकुश गौतम उम्र 23 वर्ष पुत्र गंगा प्रसाद निवासी ग्राम बन्थरा थाना बन्थरा, लखनऊ।
3- थाना गोसाईगंज से शिवम उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम लोखरिया थाना गोसाईगंज, लखनऊ को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इस दौरान जनपद सीमा के अंदर पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।