सोमवार, 27 अप्रैल 2026

गौतमबुद्धनगर में श्रम कानूनों पर कड़ा शिकंजा, 49 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त—श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई!!

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गौतमबुद्धनगर में श्रम कानूनों पर कड़ा शिकंजा, 49 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त—श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

गौतमबुद्धनगर, 27 अप्रैल 2026।
दो टूक//जनपद में श्रम कानूनों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से श्रम विभाग लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इसी क्रम में नियमों की अनदेखी करने वाले संविदाकारों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए गए हैं।

अपर श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर राकेश द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। इस पर विभाग द्वारा संबंधित संविदाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कई संविदाकारों ने निर्धारित समयावधि में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप 14 संविदाकारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए।

उन्होंने बताया कि अब तक कुल 49 संविदाकारों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और उन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में शामिल करने के लिए श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को संस्तुति भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 अन्य संविदाकारों के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे साफ है कि विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

अपर श्रमायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनके अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी अब संबंधित मुख्य सेवायोजक या कारखाना प्रबंधकों की होगी। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सुनिश्चित करें और बाद में इस राशि का समायोजन संविदाकार के बिल से कर लें। उन्होंने दोहराया कि श्रमिकों को समय पर वेतन देना मुख्य सेवायोजक का विधिक दायित्व है।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे सख्त कदम जारी रहेंगे। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए श्रम विभाग पूरी तरह सक्रिय है।

यदि किसी श्रमिक या उद्यमी को श्रम कानूनों से संबंधित कोई शिकायत है, तो वह टेलीफोन नंबर 0120-4126892 पर संपर्क कर सकता है या complaint.dlcnoida@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।