गौतमबुद्धनगर: होली पर जनपद में पूर्ण शराबबंदी, 4 मार्च को सभी मदिरा व आबकारी अनुज्ञापन रहेंगे बंद!!
!!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!
दो टूक// गौतमबुद्धनगर | 03 मार्च 2026
होली के मुख्य पर्व (फाग) के अवसर पर जनपद में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 04 मार्च 2026 को जनपद के समस्त मदिरा एवं आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अध्याय-9 की धारा 59 के अंतर्गत जारी किया गया है, ताकि होली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद या अप्रिय घटना को रोका जा सके।
आदेश के अनुसार 04 मार्च 2026 को बंद रहेंगे—
जनपद की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कम्पोजिट शॉप, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेंड, मॉडल शॉप/बार (एफएल-6/एफएल-7/7(1)/एफएल-9/9ए/40/41/49), सैन्य एवं अर्द्धसैनिक कैंटीन, थोक अनुज्ञापन (सीएल-2/एफएल-2/2ए/2बी), फार्मेसी, बीआईओ-1/0, बॉन्ड अनुज्ञापन सहित जनपद के सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापन पूरे दिन बंद रहेंगे।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस एक दिवसीय बंदी के कारण संबंधित अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें।।
