बुधवार, 21 जनवरी 2026

गौतमबुद्धनगर: मतदाता पुनरीक्षण-2026: फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, आयु व निवास प्रमाणों पर सख्त निर्देश!!

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गौतमबुद्धनगर: मतदाता पुनरीक्षण-2026: फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, आयु व निवास प्रमाणों पर सख्त निर्देश!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक:: गौतमबुद्धनगर।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नए मतदाताओं के पंजीकरण और नाम संशोधन की प्रक्रिया को पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर अतुल कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा

उन्होंने बताया कि फार्म-6 में आवेदक का नाम, सही पता, स्पष्ट नवीनतम फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर शुद्ध वर्तनी के साथ अंकित होना आवश्यक है। आवेदन के साथ आयु और निवास से संबंधित वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

आयु प्रमाण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश
आवेदक जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो 18 से 21 वर्ष के आवेदकों को माता-पिता या गुरु के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। वहीं 21 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक केवल घोषणा पत्र के आधार पर भी आवेदन कर सकेंगे।

निवास प्रमाण के लिए भी कड़े मानक
निवास प्रमाण के रूप में बिजली, पानी या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख या पंजीकृत किराया/विक्रय विलेख मान्य होंगे। अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।

2003 की मतदाता सूची से मैपिंग अनिवार्य
घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं अथवा अपने माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण देना होगा। सही मैपिंग होने पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, जबकि विवरण उपलब्ध न होने या मेल न खाने की स्थिति में आवेदक से अतिरिक्त प्रमाण मांगे जाएंगे।

जन्म तिथि व नागरिकता पर विशेष ध्यान
जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के लिए 13 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। जन्म वर्ष के आधार पर स्वयं, माता-पिता अथवा दोनों के प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विदेश में जन्मे आवेदकों को भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध
पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 (घोषणा पत्र सहित) भर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।

निर्वाचन अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, ताकि लोकतंत्र के इस महत्त्वपूर्ण पर्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।