शनिवार, 31 जनवरी 2026

मऊ :जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू।||Mau:Section 163 of the Indian Civil Defence Code has been implemented in the district.||

शेयर करें:
मऊ :
जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू।।
01 फरवरी से 31 मार्च की रात्रि 11:00 बजे तक रहेगी प्रभावी।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, जमात-उल-विदा (अलविदा) / रमजान का अन्तिम शुक्रवार, होलिका दहन, होली, चेटी चन्द, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
उक्त के दृष्टिगत मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 फरवरी 2026 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू जो पूरे जनपद में दिनांक 01 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।