रविवार, 21 दिसंबर 2025

मऊ :पचास हजार का इनामिया बदमाश ने स्वयं को किया पुलिस के हवाले।।||Mau:A criminal with a Rs. 50,000 reward on his head surrendered to the police.||

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मऊ :
पचास हजार का इनामिया बदमाश ने स्वयं को किया पुलिस के हवाले।।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद के थाना रामपुर मे दर्ज जघन्य हत्या काण्ड मे फरार चल रहे 50 हजार का इनामिया राबिन सिंह को परिजनों ने अधिवक्ता के साथ शनिवार को 
थाना कोतवाली नगर में आत्मसमर्पण कराया। पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेझ दिया।
विस्तार:
पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देश मे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मु०अ०सं० 133/25, धारा 3(5), 117(2), 352, 115(2), 103(1) बी. एन. एस. एवं 3(2)(V) (A) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ एवम् मु.अ.सं. 314/25 धारा 103 (1) बी.एन.एस. थाना उभांव जनपद बलिया से संबंधित अत्यंत नृशंस एवं जघन्य हत्या की घटना में वांछित एवं मु०अ०सं० 133/25, थाना रामपुर, जनपद मऊ उपरोक्त की घटना में ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित आरोपी राबिन सिंह पुत्र मनोज सिंह, निवासी चकसहमारूफ उर्फ जलपुरवा, पोस्ट बहादुरपुर, धाना मधुबन, जनपद मऊ, जो घटना के उपरांत लगातार फरार चल रहा था, घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं। अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, उसके आवागमन, संपर्क सूत्रों तथा परिजनों पर सतत निगरानी रखी गई। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अभियुक्त पर लगातार दबाव बनाया गया। पुलिस की इस निरंतर एवं सघन कार्यवाही के कारण अभियुक्त के लिए छिपे रहना संभव नहीं रह गया। पुलिस के बढ़ते दबाव, गिरफ्तारी की प्रबल संभावना तथा कानून से बचने का कोई विकल्प न देख अभियुक्त राबिन सिंह द्वारा  20 दिसम्बर को अपने परिवारीजनों, अधिवक्ता एवम् पत्रकार गण के साथ शाम में थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। यह आत्मसमर्पण पुलिस की प्रभावी रणनीति, निरंतर दबाव एवं त्वरित कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है। 
आत्मसमर्पण के पश्चात अभियुक्त से गहन, सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा हत्या की घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके आधार पर 21 दिसम्बर  को क्षेत्राधिकारी मधुबन, जनपद मऊ  अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रामपुर, जनपद मऊ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर मु०अ०सं० 133/25, धारा 3(5), 117(2), 352, 115(2), 103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2)(V)(A) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ की जघन्य हत्या में प्रयुक्त आला-ए-क़त्ल एक हाकी और एक डण्डा की अभियुक्त राबिन सिंह के निशानदेही पर मयारी कल्याणपुर गांव के पास से 21 दिसम्बर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे से सफल बरामदगी की गई है। उक्त आला ए-कत्ल की बरामदगी विवेचना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे अभियोजन की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है। बरामद आला ए कत्ल को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कब्जे में लिया गया है व अभियुक्त राबिन सिंह के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

*बरामदगी का विवरण –*
1. आला कत्ल - एक हाकी एक डण्डा जो घटना में प्रयुक्त किया था बरामद

*स्थान* - मयारी कल्याणपुर गांव के पास से सड़क के किनारे पेड़ के नीचे से दिनांक 21.12.2025 समय 10.00 बजे

*आपराधिक इतिहास अभियुक्त राविन सिंह उपरोक्त –*
1. मु.अ.सं. 38/18 धारा 392/411 भादवि थाना भीमपुरा जनपद बलिया
2. मु.अ.सं. 119/18 धारा 2/3 (1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना भीमपुरा जनपद बलिया
3. मु.अ.सं. 168/19 थारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उभांव जनपद बलिया
4. मु.अ.सं. 312/24 धारा 115(2), 3(5), 333, 351(2), 352 बी.एन.एस. थाना मधुबन जनपद मऊ
5. मु.अ.सं. 73/25 धारा 109, 352 बी.एन.एस. व 3 (2) (v) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ
6. मु.अ.सं. 133/25 धारा 3(5)/117(2)/352/115(2)/103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2) (1 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ
7. मु.अ.सं. 314/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. थाना उभांव जनपद बलिया