गोण्डा- उत्तरी भवानी बजाज गन्ना क्रय केंद्र, थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र से कुंदरखी चीनी मिल यूनिट की ओर अपंजीकृत बड़े ट्रैक्टर–ट्रॉला द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए गन्ने का परिवहन किए जाने के मामलों में परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। एआरटीओ प्रशासन आरसी भारतीय के नेतृत्व में देर रात्रि चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान कुल 5 बड़े ट्रैक्टर–ट्रॉला को चिन्हित कर उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित ट्रैक्टर–ट्रॉला पर ओवरहाइट एवं ओवरहैंगिंग लोडकर गन्ने का परिवहन किया जा रहा था, जो न केवल मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार का लोड सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों एवं आम नागरिकों के लिए गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है।
इसके अतिरिक्त जांच में यह भी सामने आया कि उक्त 5 ट्रैक्टर–ट्रॉला बिना वैध परमिट, बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) तथा बिना आवश्यक रिफ्लेक्टर के संचालित किए जा रहे थे। परिवहन नियमों के अनुसार इन सभी दस्तावेजों एवं सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है, ताकि वाहन की पहचान, तकनीकी स्थिति एवं रात्रि के समय दृश्यता सुनिश्चित की जा सके।
एआरटीओ प्रशासन द्वारा सभी 5 वाहनों को मौके पर ही जब्त करते हुए नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के नियम उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे विशेष प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेंगे।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, एचएसआरपी एवं रिफ्लेक्टर सहित सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखें तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही लोड का परिवहन करें। नियमों का पालन न करने की स्थिति में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
